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दिल्ली प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की 15 अक्टूबर को सुनवाई, केंद्र से मांगा गया जवाब

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दिल्ली विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने गुरुवार तक की मोहलत दी है। मामले में प्रदर्शन के दौरान कथित हिरासत और अदालत के पूर्व आदेश के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

किन दो याचिकाओं पर होगी सुनवाई?

मामले में शामिल पहली याचिका में 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस आदेश में दिल्ली मेट्रो, रेलवे सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर लगाई गई व्यापक पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

दूसरी याचिका में प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के दौरान पुलिस द्वारा लोगों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया गया है। इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर क्या हुआ था?

10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। खबर के मुताबिक, आयोजकों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी।

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इसी दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए।

यातायात प्रतिबंधों पर भी उठा था सवाल

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और रेल सेवाओं पर असर पड़ने की खबरें सामने आई थीं। इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक यातायात प्रतिबंधों पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि इस तरह पूरे यातायात को एक साथ ठप नहीं किया जा सकता।

अब इन घटनाक्रमों से जुड़ी याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार का जवाब और अदालत में होने वाली आगे की कार्यवाही इस मामले की दिशा तय करने में अहम होगी।

दिल्ली विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई

दिल्ली प्रदर्शन मामले में 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (फाइल फोटो)

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